यूपी के शॉपिंग मॉल में शराब की दुकानें खोलने की तैयारी, 4 शहरों में होगी शुरुआत
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत राज्य में शराब की बिक्री को लेकर एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत अब यूपी के मल्टीप्लेक्स वाले शॉपिंग मॉल्स में बीयर, वाइन और अन्य कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स की खुदरा बिक्री को बढ़ावा देना है, साथ ही छोटे कारोबारियों के लिए व्यापार में प्रवेश को आसान बनाना है।
उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने इस परियोजना के लिए FL-4D लाइसेंस के तहत आवेदन प्राप्त करना शुरू कर दिया है। इस लाइसेंस के तहत मॉल्स में शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि सिनेमा हॉल के अंदर शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से सख्त प्रतिबंध रहेगा। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि इन शराब की दुकानों को मॉल के भीतर ही खोला जा सकेगा, लेकिन इन्हें सिनेमा हॉल के अंदर या किसी अन्य पब्लिक एरिया में नहीं खोला जा सकता है।
गौतमबुद्ध नगर जिले के आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार के अनुसार, नोएडा के सेक्टर 43 में स्थित एक मॉल ने पहले ही FL-4D लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है। इसके अलावा, राज्य के अन्य दो स्थानों से भी आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम राज्य में शराब की बिक्री के नए और नियंत्रित रूप को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए सरकार कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स की बिक्री को एक व्यवस्थित और कानूनी तरीके से बढ़ावा देना चाहती है, जो छोटे व्यवसायों के लिए भी एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है।
यह योजना अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है और भविष्य में इसके दायरे को अन्य शहरों और मॉल्स तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, इस पहल के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सिनेमा हॉल्स और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब की बिक्री और सेवन पर सख्ती बनी रहे।
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