उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, शासनादेश जारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए राज्य पुलिस बल में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले की घोषणा बीते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में की गई थी, जिसके बाद शुक्रवार को गृह विभाग की ओर से शासनादेश भी जारी कर दिया गया।
प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पुलिस विभाग में सिपाही, पीएसी, फायरमैन और घुड़सवार इकाइयों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को यह आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्षों की छूट भी प्रदान की जाएगी, ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व सैनिकों को दी जाती है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण देने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक न हो। साथ ही, अग्निवीर को जिस वर्ग में भर्ती किया गया था, उसे उसी वर्ग के तहत समायोजित किया जाएगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत चयनित अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में सेवा से बाहर आएगा। उनमें से केवल 25 प्रतिशत को स्थायी नियुक्ति मिलती है, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल करने की कोशिश की जाती है।
इस फैसले को सरकार ने युवाओं को बेहतर भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जिससे सशस्त्र बलों से लौटने वाले अग्निवीरों को रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकें।
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