टोल दरों में 50% तक की कटौती का ऐलान, सरकार ने जारी की अधिसूचना – जानें नया नियम और फास्टैग पास की डिटेल्स
राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों को अब राहत मिलने जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी कर टोल दरों में 50% तक की कटौती की घोषणा की है। यह कटौती उन नेशनल हाईवे स्ट्रेच पर लागू होगी, जहां सुरंग, फ्लाईओवर, पुल या एलिवेटेड रोड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं।
अब तक मौजूदा नियमों के तहत हर किलोमीटर स्ट्रक्चर के लिए यात्रियों को सामान्य टोल का दस गुना भुगतान करना होता था। इस दर को अब संशोधित किया गया है ताकि यात्रा की लागत को कम किया जा सके और यात्रियों को सीधा फायदा मिल सके।
क्या कहा गया है नई अधिसूचना में?
सरकार द्वारा बुधवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब टोल दर की गणना के लिए नया फॉर्मूला अपनाया जाएगा। इसमें हाईवे सेक्शन की कुल लंबाई में स्ट्रक्चर की लंबाई का दस गुना जोड़कर, या सेक्शन की कुल लंबाई का पांच गुना (जो भी कम हो), के आधार पर टोल दर तय की जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि यात्रियों को अनावश्यक ज्यादा टोल न देना पड़े, जबकि निर्माण लागत की भी आंशिक भरपाई होती रहे।
किन संरचनाओं पर लागू होगा नया नियम?
यह नया नियम उन स्ट्रेच पर लागू होगा जहां स्वतंत्र पुल, सुरंगें, फ्लाईओवर या एलिवेटेड हाईवे मौजूद हैं। इन बुनियादी ढांचों के लिए अब यात्रियों को पहले की तुलना में 50% तक कम टोल देना होगा।
फास्टैग एनुअल पास की शुरुआत 15 अगस्त से
सरकार ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए बताया है कि 15 अगस्त 2025 से फास्टैग एनुअल पास की सुविधा शुरू की जाएगी। इस पास की कीमत 3000 रुपये तय की गई है और यह पास एक साल या 200 ट्रिप (जो पहले पूरा हो) तक वैलिड रहेगा। इसके जरिए यात्री सालाना लगभग 7000 रुपये तक की बचत कर सकेंगे। यह सुविधा केवल नेशनल हाईवे पर मान्य होगी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस कदम से देश में टोल व्यवस्था पारदर्शी और किफायती होगी, जिससे यात्रियों को राहत के साथ-साथ समय की भी बचत होगी।
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