April 17, 2026

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट का आदेश, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मंगलवार को बड़ा झटका लगा, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। मामला सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी धन की बर्बादी से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने इस संबंध में शिव कुमार सक्सेना की याचिका को स्वीकार करते हुए पुलिस को 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2019 का है, जब शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने दिल्ली के द्वारका इलाके में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए जाने को लेकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने इसे सरकारी धन की बर्बादी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला बताया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि इन होर्डिंग्स पर किए गए खर्च से सरकारी खजाने पर अनुचित भार डाला गया, जिससे जनता के पैसों का दुरुपयोग हुआ।

पहले खारिज हो चुकी थी शिकायत

इस मामले में शिकायतकर्ता ने पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उस समय कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद शिव कुमार सक्सेना ने रिवीजन पिटीशन दायर की, जिस पर अब जाकर कोर्ट ने संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया।

अगला कदम क्या होगा?

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह 18 मार्च तक मामले की अनुपालन रिपोर्ट पेश करे। अब दिल्ली पुलिस को यह तय करना होगा कि वह इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। इस आदेश के बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कानूनी चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

फिलहाल, आम आदमी पार्टी की ओर से इस फैसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह मामला दिल्ली की राजनीति में नए विवाद को जन्म दे सकता है।

Share this content:

About The Author

error: Content is protected !!