नई दिल्ली: 15 सितंबर तक आईटीआर फाइल न करने पर लगेगा जुर्माना
आयकर (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि अब नजदीक है। वित्त मंत्रालय ने इस बार टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त 1.5 महीने का समय दिया था, लेकिन अब 15 सितंबर के बाद फाइल किया गया रिटर्न ‘बिलेटिड’ माना जाएगा। ऐसे में टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत जुर्माना और ब्याज चुकाना होगा।
जुर्माने की राशि कर योग्य आय पर निर्भर करेगी। जिनकी आय 5 लाख रुपये तक है, उन्हें 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा, जबकि 5 लाख से अधिक आय वालों को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। खास बात यह है कि यह पेनाल्टी तब भी लागू होगी जब टैक्स बकाया न हो। इसके अलावा किसी भी बकाया टैक्स पर 1 फीसदी प्रति माह की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।
यह नियम उन सभी टैक्सपेयर्स पर लागू होगा, जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं है। इसमें सैलरीड कर्मचारी, पेंशनर्स और प्रोफेशनल शामिल हैं। इसके अलावा विदेशी संपत्ति रखने वाले, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या उससे अधिक खर्च करने वाले और चालू खाते में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा करने वाले टैक्सपेयर्स को भी 15 सितंबर तक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।
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