May 5, 2026

गोवा में फैक्ट्री कर्मचारियों की ड्यूटी अब 10 घंटे की, विधानसभा से पास हुआ संशोधन विधेयक

गोवा विधानसभा ने फैक्ट्री कर्मचारियों की ड्यूटी अवधि को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। यह बदलाव गुरुवार देर रात विधानसभा में ‘फैक्ट्रीज (गोवा संशोधन) विधेयक’ के रूप में मंजूर किया गया। सरकार ने यह फैसला राज्य में औद्योगिक माहौल को अधिक लचीला और उद्योगों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से लिया है।

फैक्ट्री और बॉयलर्स मंत्री नीलकंठ हालारणकर ने यह विधेयक सदन में पेश किया। इसमें केंद्र सरकार के फैक्ट्री अधिनियम की धारा 54 में संशोधन कर दैनिक कार्य की सीमा बढ़ाई गई है। साथ ही धारा 65 के तहत ओवरटाइम की तिमाही सीमा को 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्पष्ट किया कि इन संशोधनों से श्रमिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और यह बदलाव पूरी तरह कानूनी ढांचे के अनुरूप होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इससे राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। विधेयक को अब राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस विधेयक के जरिए राज्य में ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा और संचालन में अधिक लचीलापन आएगा। यह निर्णय तेजी से बदलती औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप लिया गया है, जिससे राज्य निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बन सकेगा।

गौरतलब है कि गोवा में स्टार्टअप संस्कृति भी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2017 में जहां सिर्फ 12 स्टार्टअप थे, वहीं 2025 में इनकी संख्या बढ़कर 651 हो गई है। इनमें से 310 स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिला उद्यमी कर रही हैं, जो राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की दिशा में एक मजबूत संकेत है।

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