बलिया में प्रेम संबंध के चलते पति की हत्या, कोर्ट ने पत्नी और भतीजे को सुनाई उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कोर्ट ने एक चार साल पुराने हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पति की हत्या के दोष में पत्नी और उसके भतीजे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला 21 अप्रैल 2021 का है, जब उभांव थाना क्षेत्र के तेलमा जलालुद्दीनपुर गांव में रहने वाले मानसिंह वर्मा का शव गांव की एक राइस मिल में फंदे पर लटका मिला था।

 

शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला समझा गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मौत गला घोंटने से हुई थी। इसके बाद मृतक के बड़े भाई रामेश्वर वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि मानसिंह की पत्नी निर्मला का अपने ही भतीजे वेदव्यास से अवैध संबंध था। जब मानसिंह ने इसका विरोध किया, तो दोनों ने मिलकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और बाद में हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया।

 

मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बलिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने आरोपी निर्मला और वेदव्यास को दोषी करार दिया। अदालत ने मंगलवार को दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही 7-7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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