भारत: 30 नवंबर तक निपटा लें ये 4 जरूरी काम—पेंशन रुक सकती है, बैंक अकाउंट भी हो सकता है बंद
नवंबर खत्म होने में अब बहुत कम समय बचा है, और इसके साथ ही लाखों पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारियों, टैक्सपेयर्स और बैंक ग्राहकों के लिए कई अहम डेडलाइन भी नजदीक आ गई हैं। अगर ये जरूरी काम 30 नवंबर तक पूरे नहीं किए गए, तो पेंशन रुकने से लेकर बैंक अकाउंट नॉन-ऑपरेटिव होने और टैक्स से जुड़ी पेनाल्टी तक, कई मुश्किलें सामने आ सकती हैं। ऐसे में जरूरत है कि ये चार महत्वपूर्ण काम समय रहते निपटा लिए जाएं, ताकि किसी प्रकार की आर्थिक या प्रशासनिक दिक्कत न आए।
पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम देश के सभी पेंशनर्स के लिए है। उन्हें हर साल की तरह इस साल भी 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय तक सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ, तो दिसंबर से पेंशन रोक दी जाएगी। 80 साल से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ पेंशनर्स को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का अतिरिक्त समय दिया गया है, ताकि वे बिना किसी परेशानी यह प्रक्रिया पूरी कर सकें। इसके अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर 2025 तय है। पहले यह समय सीमा सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर नवंबर किया गया। UPS नई पेंशन स्कीम से अलग है, जहां कर्मचारी अपने बेसिक वेतन और डीए का 10% योगदान करते हैं, और सरकार 18.5% राशि जोड़ती है—जो पुराने पेंशन सिस्टम से बिल्कुल अलग व्यवस्था है।
तीसरा महत्वपूर्ण काम पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों के लिए है। बैंक ने साफ किया है कि जिन ग्राहकों की ई-केवाईसी अपडेट नहीं है, उन्हें 30 नवंबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है। ऐसा न करने पर उनका खाता नॉन-ऑपरेटिव हो सकता है, जिससे खाते से पैसा निकालना या भेजना संभव नहीं रहेगा। चौथा अहम काम टैक्सपेयर्स के लिए है। अक्टूबर 2025 के लिए TDS चालान-कम-स्टेटमेंट (Sections 194-IA, 194-IB, 194M, 194S) की अंतिम तारीख भी 30 नवंबर है। वहीं Section 92E के अंतर्गत आने वाले टैक्सदाताओं को इसी दिन तक अपनी ITR भी फाइल करनी होगी। देरी होने पर लेट फीस और पेनाल्टी के साथ-साथ नोटिस का जोखिम भी बढ़ जाता है। इसलिए 30 नवंबर से पहले इन सभी कामों को पूरा करना बेहद जरूरी है।
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