इंदौर: पूर्व एयर होस्टेस बहू से परेशान सास ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जज ने दिया सख्त आदेश
मध्य प्रदेश के इंदौर में सास-बहू का विवाद अदालत तक पहुंच गया। एक वृद्ध महिला ने आरोप लगाया कि उसकी बहू उसके साथ घरेलू हिंसा करती है और बार-बार घर में आकर गाली-गलौज तथा मारपीट करती है। शिकायत सुनने के बाद जिला अदालत के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) ने आदेश दिया कि बहू बॉन्ड भरकर दे कि वह अपनी सास को परेशान नहीं करेगी। जब तक यह बॉन्ड नहीं भरा जाता, तब तक बहू सास से किसी भी तरह का संपर्क नहीं बना सकेगी।
पीड़ित महिला ने कोर्ट में दायर शिकायत में बताया कि 6 अगस्त की शाम बहू जबरन उसके घर घुस आई थी और हाथापाई के साथ गाली-गलौज भी की थी। इतना ही नहीं, उसने घर के मुख्य दरवाज़े पर ताला भी जड़ दिया। इन आरोपों को अदालत ने गंभीर मानते हुए एकतरफा आदेश पारित किया, क्योंकि सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष लगातार गैरहाजिर रहा। अदालत ने माना कि पहली नज़र में यह घरेलू हिंसा का मामला है और इसमें सास की सुरक्षा जरूरी है।
जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला खजराना क्षेत्र में रहती हैं। उनका बेटा पेशे से फोटोग्राफर है, जिसने साल 2020 में पूर्व एयर होस्टेस युवती से लव मैरिज की थी। शादी के बाद बेटा ससुराल में ही रहने लगा, जिससे नाराज़ होकर महिला ने बेटे-बहू से संबंध तोड़ लिए और उन्हें संपत्ति से भी बेदखल कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच भी विवाद हुआ और बेटा पत्नी से अलग हो गया। दोनों के बीच इस वक्त तलाक का केस भी चल रहा है।
महिला ने आरोप लगाया कि अलग होने के बावजूद बहू आए दिन उनके घर आकर विवाद करती है और माहौल खराब करती है। इससे परेशान होकर उन्होंने वकील के माध्यम से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने अब आदेश दिया है कि बहू लिखित बॉन्ड भरकर देगी कि वह भविष्य में अपनी सास के साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं करेगी।
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