झारखंड HC का सख्त आदेश: प्रेशर हॉर्न, फ्लैग रॉड और एक्स्ट्रा लाइट पर पूरी तरह रोक
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में तेज आवाज करने वाले प्रेशर हॉर्न, मल्टी टोन हॉर्न, फ्लैग रॉड और गैरकानूनी रूप से लगी एक्स्ट्रा लाइटों पर पूरी तरह से रोक लगाने का बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी वाहन – चाहे वह किसी राजनीतिक या धार्मिक संस्था से जुड़ा हो – इन संशोधनों के साथ सड़क पर नहीं दिखना चाहिए।
कोर्ट की डिविजन बेंच ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया। कोर्ट ने राज्य प्रशासन को निर्देशित किया कि मोटर व्हीकल रूल्स और नॉइस पॉल्यूशन नियंत्रण कानूनों का सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि झंडों और फ्लैग रॉड का दुरुपयोग रोकने के लिए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत कार्रवाई की जाए।
इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने पुलिस महानिदेशक और झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है कि वे कोर्ट को हलफनामे के जरिए यह जानकारी दें कि आदेशों का पालन कैसे हो रहा है। अगली सुनवाई 11 अगस्त को तय की गई है।
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