April 18, 2026

सहारा रिफंड रिजेक्ट हो गया? अब CRCS पोर्टल से दोबारा करें आवेदन

सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में जमा रिफंड क्लेम यदि पहले रिजेक्ट हो चुका है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने CRCS सहारा री-सबमिशन रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से निवेशक दोबारा आवेदन कर सकते हैं।

यह पोर्टल उन निवेशकों के लिए है जिनके पहले के क्लेम दस्तावेजों की कमी या भुगतान संबंधी त्रुटियों के कारण अस्वीकार कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के अनुसार यह पहल शुरू की गई है, ताकि सहारा समूह की चार प्रमुख सहकारी समितियों — हुमारा इंडिया (कोलकाता), सहारा क्रेडिट (लखनऊ), सहारायन यूनिवर्सल (भोपाल), और स्टार्स मल्टीपर्पज (हैदराबाद) — में निवेश करने वाले वास्तविक लोगों को उनका पैसा वापस मिल सके।

केवल उन्हीं लोगों को दोबारा आवेदन की सुविधा मिलेगी जिन्हें CRCS की ओर से दस्तावेज या भुगतान की कमी का कारण बताया गया था। वे निवेशक जिनके रिफंड क्लेम को 45 दिन से अधिक हो चुके हैं और जिनके पास 14 अंकों का Claim Request Number (CRN) है, वे इस पोर्टल के जरिए लॉगिन कर री-सबमिशन कर सकते हैं।

इसके लिए निवेशकों को https://mocrefund.crcs.gov.in पर जाना होगा और अपना CRN दर्ज करके लॉग इन करना होगा। लॉग इन के बाद CRN से जुड़े आधार नंबर को वेरिफाई किया जाएगा और फिर OTP के जरिए अगला चरण पूरा किया जाएगा। यदि CRN अमान्य पाया जाता है, तो उपयोगकर्ता को 12 अंकों का आधार नंबर डालना होगा।

यह पोर्टल अधिकतम ₹5 लाख तक के दावों के लिए खुला है। मंत्रालय ने सभी पात्र निवेशकों से आग्रह किया है कि वे समय रहते आवेदन पूरा करें और जरूरी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें, ताकि उनका पैसा उन्हें जल्द मिल सके।

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