May 1, 2026

वोटर लिस्ट से कब कट जाता है आपका नाम और कैसे जुड़वाएं दोबारा, जानिए 7 अहम वजहें और प्रक्रिया

बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में मतदाता सूची की व्यापक समीक्षा का आदेश दिया है, जो अब देशभर में लागू किया जा रहा है। इस निर्देश के तहत मतदाता सूची से फर्जी नाम हटाए जाएंगे और वास्तविक मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि इसी प्रक्रिया में कई बार वास्तविक मतदाताओं का नाम भी सूची से कट जाता है, जिससे वे मतदान से वंचित रह जाते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार आधार कार्ड या सिर्फ वोटर आईडी को पहचान का मान्य प्रमाण नहीं माना जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि किन वजहों से आपका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है

 

और यदि हट गया हो तो दोबारा कैसे जोड़ा जा सकता है। सबसे पहली वजह होती है जब कोई व्यक्ति एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे में स्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाता है और नए पते पर वोटर आईडी अपडेट करवा लेता है, तब पुराने पते की सूची से नाम काट दिया जाता है। दूसरी स्थिति होती है व्यक्ति की मृत्यु, जिसमें परिवारजन मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ बीएलओ को सूचित करते हैं। तीसरी वजह है लम्बे समय तक मतदान में भाग न लेना, जिससे मतदाता का नाम ‘इनएक्टिव’ मानकर हटाया जा सकता है। चौथी स्थिति में यदि दस्तावेजों में गलत या फर्जी जानकारी पाई जाती है, जैसे कि गलत उम्र, नकली पता या फर्जी पहचान पत्र, तो आयोग द्वारा नाम हटाया जा सकता है। पांचवीं वजह यह होती है जब कोई व्यक्ति एनआरआई बन जाता है और स्वेच्छा से फॉर्म-7 भरकर अपना नाम हटवाता है।

 

छठी स्थिति तब बनती है जब किसी मतदाता का नाम दो बार अलग-अलग क्षेत्रों या सूचियों में दर्ज हो जाता है, तब एक प्रविष्टि को हटाया जाता है। सातवीं और अंतिम वजह है मतदाता सूची के नवीनीकरण या संशोधन के समय यदि व्यक्ति आवश्यक फॉर्म नहीं भरता या बीएलओ की जांच में अनुपस्थित पाया जाता है, तब भी उसका नाम हटाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है, तो तुरंत राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (www.nvsp.in) पर जाएं या अपने क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय में जाकर फॉर्म 6 भरें। यह प्रक्रिया पुनः पंजीकरण के लिए होती है, जिसमें सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ आवेदन करना जरूरी होता है। इसके अलावा वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, यह चेक करने के लिए आप NVSP पोर्टल पर जाकर ‘Search in Electoral Roll’ विकल्प चुन सकते हैं और अपने नाम, जन्मतिथि, राज्य व निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी देकर या EPIC नंबर के माध्यम से खोज कर सकते हैं। लोकतंत्र में भागीदारी का पहला कदम है वोटर लिस्ट में आपका नाम होना, इसलिए समय-समय पर इसकी जांच करते रहें और जरूरत पड़ने पर सही प्रक्रिया अपनाकर दोबारा सूची में नाम जुड़वाएं।

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