April 17, 2026

फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप: झांसी की युवती से दुष्कर्म, शादी का झांसा, धमकियां और जबरन गर्भपात

फिल्मी दुनिया में काम दिलाने का झांसा देकर झांसी की एक युवती के साथ दुष्कर्म, शादी से मुकरने और जबरन तीन बार गर्भपात कराने के मामले में फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस के मुताबिक, सनोज ने युवती को शादी का वादा कर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया और धमकी दी कि यदि उसने शिकायत की तो उसके अश्लील वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।

इंस्टाग्राम पर हुई थी पहचान, फिल्मों में काम दिलाने का दिया था झांसा

पीड़िता, जो झांसी की रहने वाली 28 वर्षीय युवती है, ने पुलिस को बताया कि उसकी पहचान सनोज मिश्रा से 2020 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। सनोज ने उसे फिल्मों में काम दिलाने का वादा किया था और दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। 17 जून 2021 को सनोज झांसी आया और युवती को रेलवे स्टेशन पर मिलने बुलाया। हालांकि, उसने मना कर दिया। लेकिन सनोज ने दबाव डालकर 18 जून को युवती को बुलाया और उसे झांसी के एक रिसॉर्ट में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद वह उसे लगातार शादी का झांसा देता रहा और अलग-अलग जगहों पर बुलाकर शोषण करता रहा। फरवरी 2024 में उसने युवती को छोड़ दिया।

तीन बार कराया जबरन गर्भपात

युवती का आरोप है कि बीते चार वर्षों में सनोज ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और जब वह गर्भवती हुई, तो तीन बार जबरन उसका गर्भपात कराया। पुलिस ने इस मामले की जांच के दौरान मुजफ्फरनगर से गर्भपात से संबंधित चिकित्सकीय साक्ष्य भी जुटा लिए हैं, जो इस दावे की पुष्टि करते हैं।

दिल्ली में होटल में बुलाकर धमकाया

एफआईआर के मुताबिक, आरोपी सनोज मिश्रा ने युवती को दिल्ली के नबी करीम स्थित एक होटल में बुलाया और वहां भी उसके साथ संबंध बनाए। जब युवती ने उससे शादी करने के लिए कहा, तो उसने धमकी दी कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो वह उसके निजी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इसके बाद युवती ने हिम्मत जुटाकर 8 फरवरी 2024 को दिल्ली के नबी करीम थाने में सनोज मिश्रा के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, जबरन गर्भपात और धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई।

गाजियाबाद से गिरफ्तार, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस मामले में 6 मार्च 2024 को सनोज मिश्रा के खिलाफ प्राथमिक जांच पूरी की गई और नबी करीम पुलिस ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने युवती के बयान को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज कराया, जिसमें उसने अपने आरोपों को दोहराया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 30 मार्च को गाजियाबाद से सनोज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह पहले से विवाहित है और उसका परिवार मुंबई में रहता है।

यह मामला फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने के नाम पर यौन शोषण का एक गंभीर उदाहरण है। आरोपी फिल्म निर्देशक ने युवती को शादी का झांसा देकर वर्षों तक उसका शोषण किया और धमकियां देकर उसे चुप रहने पर मजबूर करता रहा। लेकिन युवती ने हिम्मत दिखाते हुए कानूनी मदद ली और अब पुलिस इस मामले में ठोस कार्रवाई कर रही है।

Share this content:

About The Author

error: Content is protected !!