अयोध्या भदरसा गैंगरेप केस: दोषी राजू खान को 20 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना; मोईद खान पहले ही हो चुका है बरी
अयोध्या के चर्चित भदरसा गैंगरेप मामले में पॉक्सो प्रथम विशेष न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी राजू खान को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। वहीं, एक दिन पहले ही इस मामले के मुख्य आरोपी और सपा नेता मोईद खान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। यह मामला पूराकलंदर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और प्रदेशभर में लंबे समय से चर्चा में रहा है।
यह मामला तब सामने आया था जब पीड़िता नाबालिग अवस्था में गर्भवती पाई गई। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने 29 जुलाई 2024 को पूराकलंदर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि किशोरी के साथ जबरन गैंगरेप किया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की और दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराया गया। जांच रिपोर्ट में सपा नेता मोईद खान का डीएनए टेस्ट नेगेटिव पाया गया, जिसके आधार पर कोर्ट ने उसे दोषमुक्त कर दिया। वहीं नौकर राजू खान का डीएनए टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जो उसके खिलाफ सबसे मजबूत सबूत बना। इसी आधार पर कोर्ट ने राजू खान को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई। हालांकि मोईद खान के बरी होने के बावजूद उसकी जेल से रिहाई की संभावना कम बताई जा रही है, क्योंकि उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है।
मामले की जांच के दौरान प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की थी, जो उस समय काफी चर्चा में रही। इस कार्रवाई को अपराध के खिलाफ सख्त संदेश के तौर पर देखा गया था। पूरे मामले ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी तीखी बहस को जन्म दिया था।
अधिवक्ता सईद खान के अनुसार, पीड़िता के परिजनों का आरोप था कि किशोरी खेत में काम कर रही थी, तभी राजू खान उसे जबरन पकड़कर बेकरी में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जांच और कोर्ट की लंबी सुनवाई के बाद अब राजू खान को सजा मिलने से पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली है। कोर्ट का यह फैसला एक बार फिर यह संदेश देता है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा।
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