May 1, 2026

7/11 मुंबई ब्लास्ट केस: हाई कोर्ट के फैसले को ATS ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, गुरुवार को सुनवाई

7/11 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र एटीएस ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। यह मामला गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को जल्द सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश (CJI) की पीठ के समक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि यह गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता है। इस पर CJI ने गुरुवार को सुनवाई की सहमति दे दी।

बता दें कि सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 7/11 ब्लास्ट केस में गिरफ्तार 12 लोगों को बरी कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि सबूत पर्याप्त नहीं हैं और जांच में गंभीर खामियां पाई गई हैं। यह फैसला आते ही महाराष्ट्र ATS ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और कहा कि इतने गंभीर मामले में बरी करना न्याय की भावना के विपरीत है।

7 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों में 189 लोगों की मौत हो गई थी और 800 से अधिक घायल हुए थे। यह आतंकी हमला भारत के इतिहास में सबसे बड़े ट्रेन ब्लास्ट में से एक माना जाता है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखता है या दोबारा जांच और सुनवाई के आदेश देता है।

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