जन विश्वास विधेयक 2.0: कारोबारियों के लिए बड़ी राहत, 350 से ज्यादा कानूनों में संशोधन की तैयारी
लोकसभा में आज का दिन कारोबारियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2.0 पेश करने वाले हैं। इस विधेयक में 350 से अधिक संशोधन किए जाएंगे, जिनका सीधा फायदा व्यापारियों को मिलेगा। खास बात यह है कि छोटे-छोटे अपराधों में अब जेल की सजा का प्रावधान खत्म कर दिया जाएगा।
सरकार इससे पहले भी कई कदम उठा चुकी है। 2023 में पारित पहले जन विश्वास विधेयक के तहत 183 छोटे अपराधों को अपराधमुक्त कर दिया गया था। अब नए संशोधनों के बाद व्यापारिक माहौल और आसान होगा तथा कारोबारी बिना अनावश्यक कानूनी डर के अपने कामकाज पर ध्यान दे सकेंगे।
एक अधिकारी के मुताबिक, इन बदलावों से देश में व्यापार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार होगा। सरकार का मकसद नागरिक-केंद्रित नीतियों को बढ़ावा देना और कारोबार को आसान बनाना है। इससे न केवल स्थानीय व्यापारियों को फायदा होगा, बल्कि विदेशी निवेशकों के लिए भी भारत एक बेहतर विकल्प बनकर उभरेगा।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से इस विषय का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कई ऐसे कानून हैं जिनमें मामूली अपराधों पर भी जेल की सजा का प्रावधान है। अब सरकार ने तय किया है कि ऐसे पुराने और अनावश्यक कानूनों को खत्म कर नागरिकों को राहत दी जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधेयक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगा। छोटे उद्योगों से लेकर बड़े कारोबारी वर्ग तक सभी को इन सुधारों का लाभ मिलेगा। इससे व्यापार करना आसान होगा और “ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस” की दिशा में भारत एक और बड़ा कदम बढ़ाएगा।
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