इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: संभल मस्जिद मुकदमे की सुनवाई पर 25 फरवरी तक रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले की शाही जामा मस्जिद के विवाद से जुड़े मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 25 फरवरी तक इस मामले की सुनवाई टाल दी और सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी हुआ।

 

संभल जिले की जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे में मस्जिद की जगह पहले मंदिर होने का दावा किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। इस सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी।

 

सुप्रीम कोर्ट ने भी 29 नवंबर को निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई थी और मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट में अपील दायर करने का निर्देश दिया था। अब हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी को फ्रेश केस के तौर पर करने का निर्णय लिया

है।

 

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