कर्नाटक सरकार ने सरकारी दफ्तरों और कार्यालय परिसरों में तंबाकू और सिगरेट के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आदेश के तहत, सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन पूरी तरह से निषिद्ध होगा, और सरकारी कार्यालयों में उपयुक्त स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्डों पर उल्लंघन करने पर दंड का उल्लेख किया जाएगा।
कर्नाटक राज्य सिविल सेवा नियम, 2021 के अनुसार, किसी भी मादक पदार्थ या तंबाकू के सेवन पर सार्वजनिक स्थानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान से बचाव करना है।