कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण पर आयोग का गठन किया, तीन महीने में पेश करेगी रिपोर्ट

कर्नाटक: कर्नाटक सरकार ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इस विषय पर सलाह देने के लिए एक सदस्यीय आयोग स्थापित करने का फैसला किया है, जो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में कार्य करेगा। आयोग को निर्देशित किया गया है कि वह आंकड़ों की समीक्षा करके अगले निर्णय से पहले अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करे।

कर्नाटक के कानून मंत्री एच के पाटिल ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मद्देनजर किया गया है, जिसमें राज्यों को सरकारी नौकरियों में जातियों और जनजातियों के लिए आंतरिक आरक्षण देने का अधिकार दिया गया है। मंत्री ने कहा, “आयोग के गठन के बाद, आगे की भर्ती प्रक्रिया को निलंबित कर दिया गया है और अब से किसी भी भर्ती अधिसूचना का निर्णय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।”

कांग्रेस नेता प्रियंका खरगे ने भी इस निर्णय का स्वागत किया, और कहा कि आंतरिक आरक्षण सरकार के घोषणापत्र का हिस्सा था। उन्होंने कहा, “आंतरिक आरक्षण हमारे घोषणापत्र का हिस्सा था, लेकिन पिछली सरकार ने किसी डेटा के आधार पर इसे लागू नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि आंतरिक आरक्षण डेटा के आधार पर किया जाना चाहिए। हमने इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए एकल जज आयोग का गठन किया है, ताकि डेटा कैसे प्राप्त किया जाए यह स्पष्ट हो सके।”

आंतरिक आरक्षण की मांग पिछले तीन दशकों से की जा रही है, जब से एसएम कृष्णा ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उस समय से ही अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस दिशा में, धरम सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार ने 2005 में एजी सदाशिव के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था, जिससे अध्ययन और सिफारिशें करने का कार्य लिया गया था।

इस नई आयोग के गठन से यह उम्मीद जताई जा रही है कि कर्नाटक में अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग को एक ठोस दिशा मिलेगी, जिससे दलित समुदाय को न्याय और समर्पण के साथ सरकारी नौकरियों में अवसर मिल सकें।

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