दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। बृजभूषण ने महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामलों में उनके खिलाफ दायर चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी।
यह नोटिस उस समय जारी किया गया जब बृजभूषण ने दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट को चुनौती दी। उन्होंने कोर्ट में कहा कि यह चार्जशीट महिला पहलवानों के आरोपों के आधार पर दायर की गई है, जो कि उनके खिलाफ असामान्य और अनुचित हैं।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने बृजभूषण के देर से आने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामला पिछले साल जनवरी में शुरू हुआ था, और यह अजीब है कि वह चार्ज फ्रेम होने के बाद अब कोर्ट आए हैं। बृजभूषण के वकील ने तर्क दिया कि यह कार्रवाई एक छिपे हुए एजेंट की प्रेरणा से हुई है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2025 को तय की है और इस दौरान राज्य सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। वकील राजीव मोहन ने कोर्ट से अनुरोध किया कि राज्य द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद उन्हें प्रत्युत्तर देने की अनुमति दी जाए।