भड़ड़कूड़ा कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से अर्जित की गई भू संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया पूरी की है। यह संपत्ति 142.875 वर्ग मीटर है और इसे नोनहरा थाना क्षेत्र के चक हुसैनी में मुनादी करा कर कुर्क किया गया है।
कार्रवाई की पृष्ठभूमि
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। इस संबंध में धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्त मुमताज उर्फ आरिफ खान, पुत्र भोलू खाँ, निवासी ग्राम नोनहरा, द्वारा अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी।
संपत्ति की खरीद
अभियुक्त ने मौजा चक हुसैनी, परगना मुहम्मदाबाद, तहसील मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर में विक्रेता शमसुद्दीन पुत्र मु. हबीब, निवासी ग्राम पारा, परगना हवेली, जिला गाजीपुर से उक्त भू संपत्ति को अपराध से अर्जित धन से खरीदा था।
कुर्की की प्रक्रिया
जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश पर आज इस संपत्ति को कुर्क किया गया है। पुलिस ने मुनादी कराकर स्थानीय निवासियों को इस कार्रवाई की जानकारी दी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
समाज में प्रभाव
इस कार्रवाई ने स्थानीय समाज में सकारात्मक प्रभाव डाला है। लोगों में यह विश्वास बढ़ा है कि पुलिस अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त है और अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा।
पुलिस की योजनाएं
भड़ड़कूड़ा कोतवाली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वे भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध संपत्तियों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगी। पुलिस ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें, ताकि अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा सकें।
यह कार्रवाई गाजीपुर जिले में पुलिस की सक्रियता और प्रभावी नेतृत्व का प्रमाण है, जो समाज में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।