सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर की सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार शामिल हैं, ने शाही मस्जिद ईदगाह के प्रबंधन ट्रस्ट समिति द्वारा दायर याचिका की सुनवाई की। यह याचिका अधिवक्ता आरएचए सिकंदर के माध्यम से दायर की गई है।

*सुनवाई के दौरान:*

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मुस्लिम पक्ष को कोई राहत प्रदान नहीं की। कोर्ट ने न तो याचिका पर कोई रोक लगाई और न ही कोई आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सलाह दी कि वे पहले यह तय करें कि वे सिंगल बेंच के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में चुनौती देंगे या नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 4 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में मामले की सुनवाई करेगा।

*मामले की पृष्ठभूमि:*

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को मथुरा में मंदिर-मस्जिद विवाद से संबंधित 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि शाही ईदगाह के ‘धार्मिक चरित्र’ को निर्धारित करने की आवश्यकता है। मुस्लिम पक्ष की यह दलील भी खारिज कर दी गई कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद परिसर पर विवाद हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमे पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम का उल्लंघन करते हैं। इस अधिनियम के तहत, किसी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर रोक लगाई गई है, सिवाय राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के।

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