पटना हाई कोर्ट ने गांधी मैदान बम ब्लास्ट केस में फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा दी

पटना हाई कोर्ट ने 2013 में गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट के दोषियों की सजा में बदलाव किया है। कोर्ट ने पहले सुनाई गई फांसी की सजा को बदलकर दोषियों को उम्र कैद की सजा दे दी है। इस फैसले के तहत चार दोषियों को अब 30 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि पहले उन्हें फांसी की सजा मिली थी। बाकी दोषियों को भी उम्र कैद की सजा दी गई है।

गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को हुए सीरियल ब्लास्ट में 9 दोषियों को सजा सुनाई गई थी। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान यह हमला हुआ था, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस घटना के बाद पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की गई थी, और मामले की जांच 31 अक्टूबर 2013 को एनआईए द्वारा शुरू की गई थी।

चार दोषियों की फांसी की सजा अब उम्र कैद में बदल दी गई है। दोषियों में हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मजीबुल्लाह अंसारी, और नुमान अंसारी शामिल हैं। एनआईए के स्पेशल जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने इन दोषियों की सजा में बदलाव किया। पहले नवंबर 2021 में इन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और उन पर आर्थिक दंड भी लगाया गया था। इम्तियाज अंसारी पर ₹80,000 और हैदर अली, मजीबुल्लाह अंसारी, और नुमान अंसारी पर ₹90,000 का जुर्माना लगाया गया था।

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