योगी का नया फ़रमान सावन भर बंद रहेगी मांस/ मदिरा की दुकान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्गों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया हैं।आदेश में साफ कहा गया है कि खाने-पीने की दुकानों पर नेमप्लेट लगे होने चाहिए।साथ ही बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दुकानों पर संचालक व मालिक का नाम लिखा होना चाहिए और उन्हें अपनी पहचान के बारे में भी बताना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रियों की आस्था और शुचिता को बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
सावन के महीने में भगवान शिव के भक्त कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं। हर साल सावन के पवित्र महीने में इस यात्रा को किया जाता है। इस यात्रा में कांवरिये भगवा वस्र धारण कर यात्रा करते हैं, इस साल कांवड़ यात्रा 22 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है। यात्रा के चलते यूपी और उत्तराखंड में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दो राज्यों से ही अधिकतर लोग कांवड़ लेकर गुजरते हैं। इस वजह से सरकार भक्तों की सुविधा के लिए खास बंदोबस्त करती है।

यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाने को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। महीनेभर चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और धार्मिक गाने तय सीमा के मुताबिक ही बजाए जाएंगे। इस बारे में बात करते हुए डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि यात्रा को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। साथ ही 21 जुलाई की मध्य रात्रि से दिल्ली एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे और चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। डीजीपी ने कहा कि कांवड़ियों को भाला, त्रिशूल या फिर किसी भी तरह के हथियार को न लेकर चलने की सलाह दी गई है। साथ ही कांवड यात्रा मार्ग पर डीजे बजाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन आवाज निर्देशों के अनुसार ही होनी चाहिए। साथ ही इस दौरान यात्रा मार्गों पर शराब और मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी। आवारा जानवर यात्रा मार्गों पर घूमते हुए न दिखाई दें इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। अयोध्या-बस्ती मार्ग पर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहता है। इस पर एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को ही जाने की इजाजत रहेगी।वाराणसी में भी मांस की बिक्री पर सावन महीने में पूर्ण प्रतिबंध की एडवाइजरी नगर निगम ने जारी की।

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